श्याम नारायण सोनकर को हुई कठोर कारावास की सजा, साथ में लगा 4000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत हत्या के प्रयास के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 10 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि दिनांक 20.06.2012 को धारा 147,148,149,307,411,412 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 50/2012 धारा 147,148, 149, 307,411,412 भारतीय दंड विधान थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
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