गुंडा एक्ट के आरोपी सूबेदार यादव की बंदूक का लाइसेंस कैंसिल, दर्ज हैं 5 से अधिक मुकदमे
डीएम ने पुलिस के सिफारिश पर सूबेदार के खिलाफ कार्रवाई
असलहा के लाइसेंस किया गया रद्द
सूबेदार पर 5 से अधिक मुकदमें हैं दर्ज
चंदौली जिले की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला शुरू कर रखा है इसी दौरान ऐसे अपराधियों के लाइसेंस भी कैंसिल किया जा रहे हैं जो कई मामलों में वांछित या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं।
इसी क्रम में पांच मुकदमों में शामिल और गुंडा एक्ट के आरोपी सूबेदार यादव के बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। पुलिस ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना को रोकने हेतु चन्दौली पुलिस द्वारा प्रेषित शस्त्र निरस्त्रीकरण की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गयी ।
चंदौली जिले के जिला अधिकारी द्वारा पुलिस के पुलिस के संस्तुति करने पर सकलडीहा थाने क्षेत्र के एक लाइसेंस धारी का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई है जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण कर जिला अधिकारी द्वारा असलाधारियों सचेत करने की कार्यवाही की गई है।
बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा शस्त्रधारक सुबेदार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी रैपुरा थाना सकलडीहा चन्दौली के विरुद्ध थाना सकलडीहा में 1- मु0अ0सं0 69 / 2000 धारा 323, 506 भा०द०वि० 2-मु०अ०स. 71/2001 धारा 323 भावद०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 3-मु0अ0सं0 191/2010 धारा 110 जी सीआरपीसी 4-मु0अ0सं0 132/2013 धारा 198ए ज०उ० अधि0 व 434,504,506 भा०द०वि० 323, 504, 506 भा०द०वि० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 5- मु0अ0सं0 109/2016 धारा 307 भा0द0वि० व 27 आयुध अधि 6-पेटीकेश संख्या 32/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। जो एक शातिर अभियुक्त और मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है। जिसके विरुद्ध वर्ष 2000 से लगातार मुकदमें कायम है। जिसके द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना कारित करके शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसके द्वारा लगातार असलहे का दुरूपयोग किया जाता रहा है।
चन्दौली पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट निखिल टी. फुंडे द्वारा सकलडीहा थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव निवासी सुबेदार यादव की एसबीबीएल गन का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया गया।
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