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चोरी करने वाले अभियुक्त को मिली सजा, कारावास के साथ 1000 का लगा अर्थ दंड

अलगू तेली निवासी चतुर्भुजपुर थाना मुगसराय जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 22/1992 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चोरी करने के दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी अपर सिविल जज (जू0डि0/जे0एम0) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

दिनांक 02.04.1992 को धारा 379,411 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त बहादुर पुत्र अलगू तेली निवासी चतुर्भुजपुर थाना मुगसराय जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 22/1992 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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