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ऑपरेशन कन्विक्शन: चन्दौली में तीन अभियुक्त दोषी करार, न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदण्ड

थाना सकलडीहा में दिनांक 27 सितंबर 2025 को पंजीकृत अपराध संख्या 64/2025, धारा 323 और 504 भादवि से संबंधित मुकदमे में तीन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन में मिली बड़ी सफलता

सकलडीहा थाना क्षेत्र का मामला

अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा

अर्थदण्ड न देने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चन्दौली जनपद की सकलडीहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

न्यायालय का फैसला

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली ने थाना सकलडीहा के एक मुकदमे में दोषसिद्ध पाए गए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और 1200-1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न चुकाने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला क्या था

थाना सकलडीहा में दिनांक 27 सितंबर 2025 को पंजीकृत अपराध संख्या 64/2025, धारा 323 और 504 भादवि से संबंधित मुकदमे में तीन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

दोषी करार अभियुक्त

  1.     अजय यादव पुत्र मन्ना यादव, निवासी चतुर्भुजपुर थाना सकलडीहा
  2.     नीरज यादव पुत्र वैभव यादव, निवासी चतुर्भुजपुर थाना सकलडीहा
  3.     रिंकू यादव पुत्र राधेश्याम, निवासी चतुर्भुजपुर थाना सकलडीहा

पुलिस और अभियोजन की भूमिका

मामले की प्रभावी मॉनिटरिंग निरीक्षक मुकेश तिवारी (मानिटरिंग सेल प्रभारी) द्वारा की गई, वहीं अपर लोक अभियोजक विपिन कुमार और थाना सकलडीहा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति ने अदालत में सशक्त पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कर दंडित किया गया।

पुलिस का संकल्प

जनपदीय पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे।

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