ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को सफलता: दो मामलों में तीन आरोपियों को मिली सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान तेज
सकलडीहा के दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा
प्रत्येक अभियुक्त पर 1200 रुपये का जुर्माना
मुगलसराय के मामले में NDPS और आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को सजा
चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली पुलिस को दो अलग-अलग मामलों में सफलता मिली है। वैज्ञानिक विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने कुल तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
पहला मामला थाना सकलडीहा क्षेत्र का
थाना सकलडीहा क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 38/2010, धारा 323, 504 भादवि के तहत दो अभियुक्त शिवपूजन राम और रामनरायण राम के खिलाफ केस दर्ज था। घटना 16 अप्रैल 2010 की थी। अभियुक्तों के खिलाफ मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अभियोजक विपिन कुमार (एपीओ) और थाना के पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश कुमार की टीम ने सशक्त पैरवी की।
इस आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को “न्यायालय उठने तक की अवधि” की सजा और 1200-1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला थाना मुगलसराय क्षेत्र का
थाना मुगलसराय में दर्ज अपराध संख्या 254/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का मामला अभियुक्त मो. इद्रीस उर्फ बड़का के खिलाफ था। अभियुक्त को 07 अप्रैल 2001 को NDPS एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अभियोजक मनीष कुमार (एपीओ) और थाना पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के बाद सुनवाई हुई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ईशरत परवीन फारुकी की अदालत ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद पुलिस लगातार गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक विवेचना और सशक्त अभियोजन पर जोर दे रही है। इस सफलता को अभियोजन टीम, विवेचक अधिकारियों और पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों के साझा प्रयास का परिणाम बताया गया।
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