ऑपरेशन कन्विक्शन: चंदौली पुलिस की सटीक कार्रवाई, दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

चकिया और सैयदराजा थाने के दो मामलों में सुनाई गई सजा
दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी से मिली सफलत
एनडीपीएस एक्ट व गोवध निषेध अधिनियम के तहत सुनाई गई सजा
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली जनपद में दो पुराने आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई है। यह सफलता जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

चकिया थाना मामला – एनडीपीएस एक्ट में सजा
वर्ष 2005 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में चकिया थाना अंतर्गत ग्राम सढाडीह निवासी पारस हरिजन पुत्र राममूरत हरिजन को मा. न्यायालय जे.एम. चकिया श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹6000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 4 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मुकदमे में मानिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव एवं आरक्षी दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी ने निर्णायक भूमिका निभाई।
सैयदराजा थाना मामला – गोवध निषेध अधिनियम
दूसरे मामले में थाना सैयदराजा अंतर्गत वर्ष 2003 में दर्ज गोवध निषेध अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित मुकदमे में बिहार के गया जिले के विशुनपुर निवासी बागेश्वर प्रसाद को मा. न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. सुश्री इन्दू रानी द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न भरने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में सहायक लोक अभियोजक श्री नितेश कुमार तिवारी व का. राजीव कुमार प्रजापति ने मजबूत पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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