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ऑपरेशन कन्विक्शन: चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो मामलों में दोषियों को सजा

न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताए गए 8 दिवस व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

25 साल पुराने गोवंश तस्करी मामले में अभियुक्त को मिली सजा

आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया

अर्थदंड न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त कैद

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चंदौली जनपद में दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। यह सजा पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

पहला मामला:  गोवंश तस्करी में 25 साल बाद सजा

थाना धीना क्षेत्र में 05 फरवरी 2000 को दर्ज गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी व्यास कुमार बिंद पुत्र बोधाराम बिंद निवासी घरवां, थाना नंदगंज, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताए गए 8 दिवस व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस सफलता का श्रेय मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार और थाना धीना के पैरोकार कांस्टेबल घनश्याम की प्रभावी पैरवी को जाता है।

दूसरा मामला: आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध

थाना शहाबगंज में 15 जनवरी 2003 को दर्ज अपराध संख्या 15/2003, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी राधेश्याम पुत्र सिराज नाई, निवासी ग्राम पचपरा, थाना शहाबगंज को दोषी पाया गया। मा० न्यायालय ने उसे जेल में बिताए गए समय व न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में भी प्रभावी पैरवी का कार्य मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन कुमार, और थाना शहाबगंज के पैरोकार कांस्टेबल रवि कुमार मद्धेशिया द्वारा किया गया।

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