ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
जिले में चल रहा है 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान
धानापुर व बबुरी थाना क्षेत्र के दो पुराने मामलों में सुनाई गई सजा
पशु क्रूरता और गोवध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज थे दोनों मामले
उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चंदौली जिले की पुलिस को दो अहम मामलों में न्यायिक सफलता मिली है। अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी, पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के दम पर दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है।
धानापुर थाना क्षेत्र का मामला:
दिनांक 07 अप्रैल 2004 को थाना धानापुर अंतर्गत अपराध संख्या 25/2004, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में अभियुक्त राधेश्याम पुत्र नरसिंह राम, निवासी जिमनपुर, थाना धानापुर को दोषी ठहराते हुए मा. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चंदौली द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹5000 का अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस सफलता में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी, एपीओ विजय पांडेय तथा पैरोकार हे0का0 सुबहान अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बबुरी थाना क्षेत्र का मामला:
दूसरा मामला थाना बबुरी क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 24 अक्टूबर 2002 को पंजीकृत किया गया था। अपराध संख्या 93/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज इस मुकदमे में अभियुक्त शिवकुमार बियार पुत्र पखण्डू बियार, निवासी धुरीकोट, चंदौली को दोषी करार दिया गया।
मा. न्यायालय यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन/जेएम, चकिया) ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2000 का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस निर्णय में पीओ मनोज कुमार, पैरोकार का0 रामनरायण यादव और निरीक्षक आकाश त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी निर्णायक रही।
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