ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में दो अपराधियों को सजा, आर्म्स एक्ट व मारपीट का था मामला
आर्म्स एक्ट के तहत राजेश कुमार को मिली सजा
मारपीट के मामले में चंद्र भान के खिलाफ फैसला
वैज्ञानिक विवेचना और प्रभावी पैरवी से कई सालों बाद मिली सजा
चंदौली जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने दो मामलों में दोषसिद्ध अपराधियों को सजा सुनाई है।
पहला मामला – मुगलसराय थाना क्षेत्र का
6 मार्च 2004 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत राजेश कुमार उर्फ अन्दू पुत्र अशोक कुमार हरिजन, निवासी पुलिस कॉलोनी, मुगलसराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और साक्षियों के बयान के आधार पर 11 अगस्त 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री इशरत परवीन फारूखी ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरा मामला – बलुआ थाना क्षेत्र का
5 जुलाई 2007 को धारा 323, 504, 506 आईपीसी के तहत चंद्र भान पुत्र स्व. मुराहु, निवासी पुरागनेश, थाना बलुआ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। प्रभावी पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर 11 अगस्त 2025 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी प्रथम, सुश्री नूतन ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य पुराने मुकदमों में भी शीघ्र न्याय दिलाना और अपराधियों को सजा दिलाकर कानून का डर कायम करना है।
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