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ऑपरेशन कन्विक्शन में इस बार उमेश यादव उर्फ पिन्टू को मिली सजा, छेड़खानी का था आरोप

यह आरोपी मड़ईपुर पत्तेपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली का रहने वाला है। उसको 3 वर्ष का  कठोर कारावास व 11000 /रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

 नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का मामला

6 नवंबर 2017 को हुयी थी घटना

लगभग 6 साल बाद मिली 3 साल की सजा

चंदौली जिले में 6 नवंबर 2017 को घटित छेड़खानी की घटना के संबन्ध में आरोपी  उमेश यादव उर्फ पिन्टू यादव यादव पुत्र राम अवध यादव के खिलाफ थाना शहाबगंज में मुकदमा दर्ज था। मामले में पैरवी करके आज कोर्ट द्वारा उसे 3 साल की सजा के साथ साथ 11 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि  उमेश यादव उर्फ पिन्टू यादव विरुध्द मुकदमा अपराध संख्या 147/2017 धारा 354ए,506 भादवि व 7/8 पाक्सो  एक्ट व 3(1)(v)SC/ST एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र  न्यायालय प्रेषित किया गया।

 पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज 5 सितंबर को  न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी  उमेश यादव उर्फ पिन्टू यादव यादव पुत्र राम अवध यादव को सजा दी गयी है। यह आरोपी मड़ईपुर पत्तेपुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली का रहने वाला है। उसको 3 वर्ष का  कठोर कारावास व 11000 /रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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