प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा
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चंदौली जिले में शादी के बाद गौना के दूसरे दिन ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या की आरोपी एकता उर्फ गोल्डी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्रुतगामी त्रिपुरारी मिश्रा ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य सही मिलने पर फैसला सुनाया। चकिया थाना क्षेत्र में चर्चित हत्याकांड का अप्रैल 2012 से ही न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। हालांकि हत्याकांड के समय गोल्डी के प्रेमी के नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधारगृह भेज दिया गया था।
चकिया थाना क्षेत्र के अर्जीखुर्द गांव के चंद्रदर्शन चौहान उर्फ डब्लू की 27 अप्रैल 2012 में रात में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। आरोप रहा कि उसकी पत्नी एकता उर्फ गोल्डी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया।
विशुनपुरवा गांव की गोल्डी हत्याकांड के एक दिन पहले ही गौना होने पर ससुराल आई थी। चंद्रदर्शन के चाचा रामा चौहान ने चकिया थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी गोल्डी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार की थी। कोर्ट में पेशी के बाद गोल्डी को जेल और उसके प्रेमी को बाल सुधारगृह भेज दिया गया था। अपर सत्र न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा। अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्रुतगामी त्रिपुरारी मिश्रा की न्यायालय में सात गवाह पेश हुए। वादी की ओर से अधिवक्ता जुबेर अहमद खां और सरफराज आलम ने तर्क प्रस्तुत किया।
सभी साक्ष्य सही पाए जाने पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पत्नी गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। चर्चित हत्याकांड में गुनहगार को सजा मिलने पर चंद्रदर्शन के परिजनों ने न्यायालय के प्रति आस्था प्रकट की।
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