बाल विवाह पर दो साल की सजा और 1 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना
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चंदौली जिले में भी परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बड़े पैमाने पर शादियां होती रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए इस अच्छी मुहर्त में लोग बाल विवाह करने से भी नहीं चूकते हैं। इस वर्ष इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।
बताते चले कि अक्षय तृतीया को अक्षय पुण्य वाला दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य और सोने चांदी की खरीददारी का अत्यधिक महत्व है। अच्छी तिथि होने की वजह से इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां भी होती है। प्रति वर्ष लगन में 18 वर्ष से कम आयु वाले किशोर-किशोरियों के विवाह कराए जाते हैं। जिससे कन्यादान का फल प्राप्त होने की मान्यता कही जाती है। इसको लेकर इस बार जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस, बाल संरक्षण व चाइल्ड लाइन को सतर्क रहने को कहा गया है।
वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि यदि इस तरह का कोई मामला उनकी जानकारी में हो तो पुलिस, बाल संरक्षण व चाइल्ड लाइनको इसकी तत्काल सूचना दें।
इस सम्बन्ध में जिला प्रोबेशन अधिकारी इंद्रावती यादव ने पुलिस व बाल संरक्षण विभाग को पत्र भेजकर अलर्ट कर दिया है और कहा हैं कि बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को दो साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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