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मुगलसराय में रिश्वत लेते पकड़ा गया था ADO,कोर्ट ने तीन साल की सजा 20 हजार का लगाया जुर्माना

चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत चकिया तिराहे के पास से 15 साल पहले मानदेय के भुगतान के एवज में एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ को चार हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था।
 

एंटी करप्सन टीम ने किया था अरेस्ट

18 मार्च को चकिया तिराहे से हुए थे गिरफ्तार

15 साल बाद मिली कोर्ट से सजा

चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत चकिया तिराहे के पास से 15 साल पहले मानदेय के भुगतान के एवज में एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ को चार हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले में वाराणसी की कोर्ट ने तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी पाने पर तीन वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

 

अवधेश कुमार की अदालत ने सुनाई सजा

आपको बता दें कि मानदेय के भुगतान के एवज में चार हजार रुपए रिश्वत लेने के 15 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने तत्कालीन एडीओ को दंड़ित किया है।  विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी पाने पर तीन वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता बीरभानपुर, राजातालाब स्थित विद्या विकास प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधक राजकुमार ने एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तागी के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज करायी थी। आरोप था कि एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी ने स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले मानदेय 42 हजार रुपए के भुगतान संबंधी बिल को पास करने के लिए अपना हस्ताक्षर करने के एवज में उससे चार हजार रुपए रिश्वत की मांग किया।

चंदौली के चकिया तिराहे के पास से हुआ था गिरफ्तार

 शिकायत पर एंटी करप्शन विभाग की ट्रैप टीम ने 18 मार्च 2009 को जनपद चंदौली के चकिया तिराहे के पास से रिश्वत लेने एडीओ प्रद्युम्न कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अदालत ने इस मामले में विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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