मुगलसराय में अवैध कोचिंग संचालकों पर वीडीए का हंटर, नियमों की अनदेखी पर 11 संस्थानों पर जड़ा ताला
भवन मानकों और मानचित्र नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग
राय एकेडमी और टॉपर विजन सहित 11 संस्थान सील
वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर चला विशेष अभियान
अग्निशमन सुरक्षा और जनसुरक्षा नियमों की अनदेखी पर एक्शन
चंदौली जनपद अंतर्गत मुगलसराय (पीडीडीयू नगर) क्षेत्र में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वीडीए की टीम ने भवन मानकों और मानचित्र स्वीकृति नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे 11 नामचीन कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को पूरी तरह से सील कर दिया। इस औचक कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के कोचिंग संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया।
नियमों की अनदेखी पर वीडीए उपाध्यक्ष का सख्त रुख
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के कड़े निर्देश पर अवैध रूप से चल रहे कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच के लिए एक विशेष अभियान दल गठित किया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि शहर के कई नामी संस्थान बिना स्वीकृत मानचित्र, आवश्यक व्यावसायिक अनुमतियों और सुरक्षा मानकों के ही धड़ल्ले से संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, छात्रों की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों जैसे अग्निशमन सुरक्षा (Fire Safety) की भी भारी अनदेखी की जा रही थी।
मुगलसराय के इन 11 बड़े संस्थानों पर जड़ा ताला
वीडीए की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मुगलसराय के विभिन्न इलाकों में सघन अभियान चलाते हुए निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों को सील करने की वैधानिक कार्यवाही संपन्न की:
टॉपर विजन एकेडमी (नई बस्ती)
राय एकेडमी (पटेल नगर)
स्टार इंस्टीट्यूट (रवि नगर)
एसएएस लाइब्रेरी (कैलाशपुरी)
पाठक इकोनॉमिक्स प्वाइंट (कैलाशपुरी)
अमेरिकन कोचिंग (कैलाशपुरी)
सीबीएस कोचिंग (कैलाशपुरी)
कॉमर्स एकेडमी (कैलाशपुरी)
द मास्टर क्लास एकेडमी (कैलाशपुरी)
महेंद्रा कोचिंग (नई बस्ती)
गुरुद्वारा क्षेत्र स्थित एक अन्य संस्थान
नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी होगी कार्रवाई
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जनसुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भवन के तय मानकों, अग्निशमन सुरक्षा नियमों तथा प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने साफ किया कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा।
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