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ऑपरेशन कंविक्शन : अपने पुत्र की हत्या करने वाले बाप को मिली सजा, 5 वर्ष 11 माह की जेल

आरोपी अभियुक्त बाढू पुत्र रघुवीर निवासी महावलपुर थाना मुगलसराय के विरुद्ध अपराध संख्या- 207/2018 धारा 304 भारतीय दंड विधान थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
 

शराब के नशे में की थी बेटे की हत्या

2018 की घटना में 6 साल बाद मिली सजा

सिर पर डण्डे से मार कर की थी हत्या

चंदौली जिले के मुगलसराय के पीठासीन अधिकारी विकास वर्मा माननीय न्यायालय (स्पे0जज पाक्सो) चंदौली द्वारा एक दोषी  अभियुक्त को 05 वर्ष की सजा व 11 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। दण्डित अभियुक्त द्वारा शराब की नशे में खुद के पुत्र को सर पर डण्डे से मार दिया गया था जिससे पुत्र की मृत्यु हो गई थी।

आपको बता दें कि दिनांक 08.06.18 को धारा 304 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बाढू पुत्र रघुवीर निवासी महावलपुर थाना मुगलसराय के विरुद्ध अपराध संख्या- 207/2018 धारा 304 भारतीय दंड विधान थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। जिसमे अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में खुद के पुत्र को सर पर डण्डे से मार दिया गया था जिससे पुत्र की मृत्यु हो गयी थी ।

इसी क्रम में आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी विकास वर्मा (स्पे0जज पाक्सो) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 05 वर्ष 11 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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