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जिला बदर अपराधियों ने तोड़ा नियम, मुगलसराय पुलिस में दबोच कर भेजा जेल ​​​​​​​

चंदौली जिले के थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को जिले की सीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया।
 

 जिला बदर किया गया था गुंडा एक्ट का आरोपी

जिले में घूमते हुए मुगलसराय पुलिस ने पकड़ा

एक और मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल

चंदौली जिले के थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को जिले की सीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना मुगलसराय द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई ।

बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह द्वारा एवं थाना मुगलसराय पर गठित टीम द्वारा जिला बदर किये गये 01 अभियुक्त को जिले की सीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 की धारा 10 के तहत कार्रवाई की गई।


बताते चलें कि दिनांक 12.07.2024 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 01अभियुक्त मोती सोनकर पुत्र सोवालाल निवासी सतपोखरी थाना मुगलसराय जनपद चंदौली जो अपर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दि0-08/04/2024 को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया था। वह जिला बदर अभियुक्त थाना मुगलसराय अन्तर्गत महाबलपुर देशी शराब के ठेके के पास राजू शर्मा के कटरे के सामने मौजूद है। 

सूचना पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा महाबलपुर देशी शराब के ठेके के पास पहुंचे तो अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास का विवरण –
1.मु0अ0सं0 525/18 धारा 41/411/414 भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली    
2.मु0अ0सं0 383/21 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली   
3.मु0अ0सं0 208/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली  
4.मु0अ0सं0 267/21 धारा 323/325/504 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
5.मु0अ0सं0 513/18 धारा 380/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली  
6.मु0अ0सं0 267/2024 धारा-  10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1970 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली 
 


इस दौरान कार्यवाही  करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद अरशद, हेड कांस्टेबल सन्तोष यादव, हेड कांस्टेबल विजय कुमार सम्मलित रहे।

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