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ऑपरेशन कंविक्शन में मिली सजा, एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है रियाज अहमद

मुगलसराय में दर्ज मुकदमे में दोषसिद्ध एक एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

रियाज अहमद के खिलाफ 2006 में दर्ज हुआ था मुकदमा

जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन की और जेल 

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना मुगलसराय में दर्ज मुकदमे में दोषसिद्ध एक एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा। 

बताया जा रहा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने  एक मामले के दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए कहा है कि अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ मुगलसराय कोतवाली में दिनांक 28 नवंबर 2006 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र बाबू निवासी दुल्हीपुर को खिलाफ अपराध संख्या-437/06 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा मिली है।

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