अपराधी मोहम्मद आजाद के पिस्टल का लाइसेंस रद्द, जमा कराया गया असलहा

चंदौली जिले में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश शस्त्र लाईसेन्स निरस्तीकरण के अनुपालन के क्रम में थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा चकरघट्टा थाने पर शस्त्र जमा कराया गया, क्योंकि लाइसेंसधारी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एंव अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव तथा क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र निषाद के द्वारा थाना चकरघट्टा अऩ्तर्गत विभिन्न ग्रामों के शस्त्र धारकों का सत्यापन किये जाने के क्रम में शस्त्रधारक मोहम्मद आजाद पुत्र नसीम निवासी ग्राम सोनवार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए असलहे का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गयी थी, क्योंकि इसके ऊपर तीन मुकदमें दर्ज थे।
पुलिस ने बताया कि मोहम्मद आजाद पर क्रमशः 1.मुकदमा अपराध संख्या- 24/2012 धारा 120बी, 352, 420, 504, 506 भारतीय दंड विधान थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली 2. मुकदमा अपराध संख्या 08/2018 धारा 26, 63 वन अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली 3. मुकदमा अपराध संख्या 215/2024 धारा 186,279,379,411 भारतीय दंड विधान व 3/7/57 उ0प्र0 खनिज उपखनिज परिहार नियमावली व 4/24 खान खनिज अधिनियम व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवा0 अधि0 थाना राबर्टसंगंज जनपद सोनभद्र में दर्ज होना पाया गया।

थाना चकरघट्टा पुलिस टीम की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा आज शस्त्र धारक मोहम्मद आजाद का शस्त्र लाईसेन्स संख्या 2 पिस्टल 32 बोर संख्या 195637 को निलम्बित कर जमा कराये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके अनुपालन मे शस्त्र धारक मो. आजाद का उपरोक्त शस्त्र संख्या 195637 पिस्टल 32 बोर थाना चकरघट्टा में जमा कराया गया।
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