नौगढ़ में रिजर्व वन भूमि में अवैध खुदाई पर होगी कार्रवाई, वन विभाग करेगा लघु सिंचाई विभाग पर केस
आरक्षित वन भूमि में बिना अनुमति खोदा गया कुआं
कूप ब्लास्ट योजना के तहत खुदाई का मामला
किसानों की सुविधा बनाम विभागीय टकराव
सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
चंदौली जिले की तहसील नौगढ़ में आरक्षित वन भूमि में बिना अनुमति कुआं खुदाई के मामला अब धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है। वन विभाग ने इस अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई करते हुए खुदाई को तुरंत रुकवा दिया और लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है जल्द मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि मामला विकास खंड नौगढ़ के बरवाटांड़ गांव का है, जहां कूप ब्लास्ट योजना के तहत किसानों की सिंचाई सुविधा के नाम पर कुआं खोदा जा रहा था। किसान बलदाऊ यादव ने अपनी जमीन पर कुआं खुदाई के लिए आवेदन किया था और खतौनी भी विभाग में जमा की थी। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई, तो वन विभाग ने इसे आरक्षित वन भूमि बताते हुए इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया।
बताते चलें कि वन क्षेत्राधिकारी ने रामसंवारे यादव साफ शब्दों में कहा है कि जिले में किसी आरक्षित वन भूमि में बिना अनुमति कोई भी निर्माण करना गैर कानूनी है। ये बात सारे अफसरों को पता है। इसलिए अगर जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
वहीं इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए किसान बलदाऊ यादव का दावा है कि जमीन उनकी निजी है और कई सालों से वे उस पर काबिज हैं। मामले में वन विभाग कार्रवाई करने धमकी देकर बेवजह मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है।
इस पूरे प्रकरण ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा देने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर विभागों के आपसी टकराव से विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में किसके दावे सही साबित होते हैं, लेकिन वन विभाग ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है—आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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