ऑपरेशन कन्विक्शन में जुआरी को मिली सजा, साथ में लगा 100 रुपए का जुर्माना

2003 के मामले में अब मिली है सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नौगढ़ के आरोपी को सजा
जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपद चंदौली की पुलिस को न्यायिक सफलता मिली है। सटीक वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन और लोक अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते एक पुराने मुकदमे में आरोपी को दोषी ठहराया गया है।

मामला थाना नौगढ़ के वर्ष 2003 के जुआ अधिनियम से जुड़ा है। आरोपी रामसिंह उर्फ रामआशीष यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी देवरी थाना नौगढ़ के विरुद्ध अपराध संख्या 49/2003 अंतर्गत धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में मा. न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. चकिया श्री यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि तथा ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में थाना नौगढ़ के मानिटरिंग सेल प्रभारी उ.नि. आकाश त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विपीन बिहारी सिंह तथा पैरोकार का. कोमल सिंह की भूमिका सराहनीय रही। सशक्त पैरवी व साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के कारण न्यायालय ने 22 वर्ष पुराने मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित की।
यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाती है, जिसमें वर्षों पुराने मामलों में भी अपराधियों को न्यायिक दंड दिलाया जा रहा है।
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