नौगढ़ पुलिस ने 3 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर, 2 बिहार व 1 चकिया का निवासी
पशु तस्करों के विरूद्ध कस रहा शिकंजा
की जा रही है गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही
नौगढ़ पुलिस ने इन 3 पर लगाया गैंगस्टर
चंदौली जिले की पशु तस्करों पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में थाना नौगढ़ में तीन पशु तस्करों पर गैंगस्टर आखिरी कार्रवाई की है। यह सभी गैंग बनाकर चंदौली जनपद और उसके आसपास पशु तस्करी के काम में सक्रिय थे।
बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुखराम भारती के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में गोवंश व पशु तस्कर गिरोह के गैंग लीडर व उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके शिकंजा कसा गया।
थाना नौगढ द्वारा 3 शातिर गोवंश व पशु तस्करों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की कार्यवाही की गयी है, जो निम्नांकित हैं...
नाम, पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण–
गैंग लीडर- 1. धर्मेन्द्र राजभर पुत्र बडकु राजभर नि0 रामगढ थाना चैनपुर जनपद भभुआ (कैमूर) बिहार।
1.मुकदमा अपराध संख्या- 116/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
2.मुकदमा अपराध संख्या- 133/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम।
गैंग सदस्य-2. मुकेश राजभर पुत्र दुलारे राजभर नि0 ग्राम रामगढ बजरमोरी थाना चैनपुर जनपद भभुआ(कैमूर) बिहार।
1.मुकदमा अपराध संख्या- 116/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
2.मुकदमा अपराध संख्या- 126/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
3.मुकदमा अपराध संख्या- 133/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम।
गैंग सदस्य-3. प्रमोद कुमार पुत्र यदुनन्दन नि0 ग्राम शाहपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली।
1.मुकदमा अपराध संख्या- 116/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
2.मुकदमा अपराध संख्या- 133/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम।
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