जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

नौगढ़ एसडीएम को चकमा देना पड़ा महंगा, मलेवर गांव का कोटा हुआ निलंबित

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक में मलेवर गांव के कोटेदार को चकमा देना मंहगा पड़ गया है। एसडीएम डॉ अतुल गुप्ता ने वितरण में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में कोटा निलंबित कर दिया है। उन्होंने कोटेदार को 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। आपको बता दें कि एसडीएम डॉ अतुल
नौगढ़ एसडीएम को चकमा देना पड़ा महंगा, मलेवर गांव का कोटा हुआ निलंबित

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show

चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक में मलेवर गांव के कोटेदार को चकमा देना मंहगा पड़ गया है। एसडीएम डॉ अतुल गुप्ता ने वितरण में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में कोटा निलंबित कर दिया है। उन्होंने कोटेदार को 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

आपको बता दें कि एसडीएम डॉ अतुल गुप्ता ने कोटेदार का अनुबंध पत्र निलंबित करने के साथ ही कोटे की दुकान को अमृतपुर गांव के कोटेदार से संबद्ध कर दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के कोटेदारों में हड़कंप मच गया।

एसडीएम को मलेवर गांव के उमाशंकर, रामजी, मेवा समेत गांव के कई लोगों ने शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया था कि कोटेदार राजाराम और उनके बेटे छोटेलाल के द्वारा अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों को राशन कम दिया जाता है, विरोध करने पर दुर्व्यवहार करते हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने 16 जून को गांव में पहुंचकर कोटे की दुकान का निरीक्षण किया था।

कोटेदार राजाराम और उसके बेटे छोटेलाल से पूछा कि गोदाम में रखे एमडीएम खाद्यान्न का स्टॉक कितना है, नहीं बता पाए। स्टॉक, वितरण रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान कई माह से नामित अधिकारी का सत्यापन नहीं कराया गया था । गांव की महिलाओं के द्वारा भी अंत्योदय कार्ड को पात्र गृहस्थी में बदलने और कम अनाज देने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान ग्रामीणों के आरोप की पुष्टि हुई। कोटेदार से जवाब तलब हुआ तो उसने कोई भी जवाब नही दिया।

एसडीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2016 के आदेश के क्रम में उक्त कोटेदार का लाइसेंस निलंबित करते हुए दुकान को बगल के गांव अमृतपुर के कोटेदार रामविलास चौहान की दुकान से संबंद्घ किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही कोटेदार को 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*