अब गांव में डर नहीं, कानून का राज है, जिला बदर की कार्रवाई से बैरगाढ़ में लौटा सुकून
देखिए वीडियो : नौगढ़ में कैसे हुई जिलाबदर की करवाई
4 आपराधिक मुकदमों वाला पप्पू यादव 6 माह के लिए जिला बदर
पप्पू यादव अब इस गांव में नहीं रहेगा
लाउडस्पीकर पर कानून की घोषणा
चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में चकरघट्टा थाना क्षेत्र के बैरगाढ़ गांव की गलियों में शनिवार को कुछ अलग ही दृश्य था। पुलिस की जीप, ढोल की थाप और लाउडस्पीकर से गूंजती आवाज़ – "पप्पू यादव को जिला बदर किया गया है, अब वह इस गांव में नहीं रहेगा।" यह महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि वर्षों से दबे भय, डर और असुरक्षा की भावना पर कानून के हथौड़े की चोट थी।
थानाध्यक्ष भूपेंद्र निषाद ने बताया कि पप्पू यादव लंबे समय से क्षेत्र में मारपीट, धमकी और पशु तस्करी जैसे मामलों में लिप्त था। उसके खिलाफ थाने में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। महिलाएं व बुजुर्ग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे।
जिलाधिकारी का कड़ा संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे तत्व जो समाज के लिए खतरा हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वाद संख्या 618/2021 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने पप्पू यादव को छह माह के लिए जिला बदर किया है।
मुनादी बनी कानून का ऐलान
पुलिस टीम जब बैरगाढ़ गांव पहुंची, तो ग्राम प्रधान, चौकीदार व अन्य गवाहों की मौजूदगी में मुनादी कराई गई। पूरे गांव ने देखा कि अब शासन-प्रशासन का रवैया बदल चुका है। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार निषाद, हेड कांस्टेबल शशिकांत यादव व कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की मौजूदगी में नोटिस तामील कराया गया और अभियुक्त को जनपद सीमा से बाहर भेज दिया गया।
अब बचे लोगों को भी चेतावनी
इस कार्रवाई से गांव के अन्य शरारती तत्वों के लिए भी सख्त संदेश गया है। कानून के खिलाफ जाने वालों को अब गांव में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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