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SDM ने दी बड़ी राहत, ठठवां ग्राम प्रधान के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

 

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में ग्राम पंचायत ठठवा के निर्वाचित ग्राम प्रधान के निवास प्रमाण पत्र  के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए उपजिलाधिकारी न्यायालय नौगढ़ ने गुरुवार को ग्राम प्रधान संदीप पटेल  के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्ष की याचिका खारिज कर दी। 

 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे गांव के  पूर्व प्रधान चंद्रमा मौर्य के द्वारा एसडीएम के न्यायालय में घोषित परिणाम के बाद निवास प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए परिवाद पेश किया गया था।


 आपको बता दें कि  26 अप्रैल 2021 को हुए पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई 2020 को हुई थी। मतगणना के दौरान याचिकाकर्ता चंद्रमा मौर्य को पराजित करते हुए संदीप पटेल निर्वाचित घोषित किए गए। रनर चंद्रमा मौर्य  की तरफ से 24 मई 2021 को उपजिलाधिकारी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर निवास प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया। प्रधान संदीप पटेल ने भी 1 जुलाई 2021 को अपना पक्ष रखने हेतु याचिका प्रस्तुत किया।


 न्यायालय नौगढ़ में एसडीएम डॉ अतुल गुप्ता ने पत्रावलीयो के सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल के बाद अपने फैसले में कहा है कि तहसीलदार नौगढ़ ने 11 अगस्त को बताया है कि संदीप पटेल ठठवां गांव में निवास कर रहे हैं, मतदाता सूची क्रमांक 956 पर संदीप पुत्र भुनेश्वर का नाम भी दर्ज है। आदेश में कहा है कि चुनाव हारने के बाद वादी के द्वारा याचिका दाखिल किया गया है।


 विधि व्यवस्था के अनुसार संदीप पटेल लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रधान है, अयोग्य घोषित किए जाने का वादी के द्वारा कोई विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिका निरस्त करने योग्य है। एसडीएम ने  फैसला सुनाते हुए मुकदमे का निस्तारण कर दिया।

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