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रेप के मामले में राजनाथ यादव को सात साल की सजा, नौगढ़ का था मामला

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविद कुमार यादव ने बुधवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नौगढ़ के चकरघट्टा थाना के एक गांव
 
रेप के मामले में राजनाथ यादव को सात साल की सजा, नौगढ़ का था मामला

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चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविद कुमार यादव ने बुधवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपित को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नौगढ़ के चकरघट्टा थाना के एक गांव में सात नवंबर 2017 को पीड़िता के नाना ने आरोपित राजनाथ यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया धान की कटाई करने के लिए वह दूसरे गांव गया था। इस बीच 14 वर्षीय नातिन को घर में अकेली देखकर युवक ने उससे जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। 

शाम को घर लौटने पर उसने आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। बुधवार को इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में हुई। इसमें विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने अभियोजन की तरफ से दलील पेश की। साक्ष्य सही मिलने पर आरोपित को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई ।

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