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चंदौली की 734 ग्राम पंचायतों में मिले 3.11 लाख संदिग्ध मतदाता, आयोग ने दिए इस तरह के सख्त निर्देश

जिले में विशेष सत्यापन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 25 नवंबर तक संदिग्ध मतदाताओं की पहचान और सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
 

राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा

25 नवंबर तक चलेगा विशेष सत्यापन अभियान

डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाने के निर्देश

ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए खर्च सीमा बढ़ी

चंदौली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में मतदाता सूची की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। मंगलवार को आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत की। चंदौली जिले की समीक्षा के दौरान यह खुलासा हुआ कि जिले की 734 ग्राम पंचायतों में करीब 3.11 लाख संदिग्ध या डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 24 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाए।

जिले में विशेष सत्यापन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 25 नवंबर तक संदिग्ध मतदाताओं की पहचान और सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीएलओ, सुपरवाइजर और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीमें गठित कर दी गई हैं जो घर-घर जाकर मतदाता सूची का मिलान कर रही हैं।

सहायक निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। डुप्लीकेट नामों के कारण मतदान की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है, इसलिए सत्यापन अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नामांकन और चुनाव खर्च का दायरा बढ़ा

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में नामांकन शुल्क और प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के अनुसार—

    ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य उम्मीदवार को 200 रुपये नामांकन शुल्क और 800 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
    अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 और 400 रुपये होगी।

    ग्राम प्रधान पद के लिए सामान्य वर्ग को 600 रुपये नामांकन शुल्क और 3000 रुपये जमानत राशि देनी होगी।

    आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि 300 और 1500 रुपये तय की गई है।
    उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अधिकतम ₹1,25,000 तक खर्च कर सकेंगे।

    क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग हेतु 600 रुपये नामांकन शुल्क और 3000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है।
    वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि रखी गई है।

    जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये और जमानत राशि 8000 रुपये तय की गई है।
    अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि 500 और 4000 रुपये होगी।
    इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम ₹2,50,000 तक खर्च कर सकते हैं।

    प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 2000 रुपये और जमानत राशि 5000 रुपये है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि क्रमशः 1000 और 2500 रुपये तय की गई है।
    उम्मीदवार अधिकतम ₹3,50,000 तक खर्च कर सकेंगे।

    जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र शुल्क 3000 रुपये और जमानत राशि 25,000 रुपये निर्धारित की गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का सत्यापन, खर्च सीमा और सभी नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा।

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