को-आपरेटिव के बकायेदार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, यह है नया आदेश
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चंदौली जिले में को-आपरेटिव के बकायेदार पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव में दावेदारी करने के लिए पहले उन्हें सहकारी समिति व एलडीबी से लिया गया कर्ज चुकाना होगा।
इसके बारे में अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमबीएस रामी रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस आशय के निर्देश प्रसारित किये थे कि वित्तीय संस्थानों के बकायेदारों को नामांकन के समय नोड्यूज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बाद विभिन्न जिलाधिकारियों ने अपने जनपदों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत चुनाव के नामांकन के समय सहकारी समिति व एलडीबी से नोड्यूज लिए जाने की बाध्यता का आदेश जारी कर दिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी बढ़ने लगी है।
इस बीच सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने को-आरेटिव के लिए कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी अयोग्य साबित होने का फरमान जारी कर दिया है। यदि पंचायती चुनाव में उम्मीदवार के लिए दावेदारी करनी है तो सहकारी समिति एवं भूमि विकास बैंक से लिए गये कर्ज को जल्द से जल्द चुकता करना होगा।
इसके साथ ही सहकारी देयकों की वसूली मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की समीक्षा में शीर्ष बिन्दु के रुप में शामिल है। सहकारी समितियो द्वारा बांटा गया बहुत सा ऋण बकायेदारों द्वारा अदा नहीं किया गया, ऐसे सभी बकायेदारों को अपना बकाया अतिशीघ्र अदा करना होगा, जो पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं। अन्यथा कर्ज अदा न करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी की दावेदारी निरस्त हो जायेगी ।
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