कल आ रही है पंचायतों के आरक्षण वाली नयी लिस्ट, यह है आरक्षण का नया तरीका
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चंदौली जिले में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के पदों की संशोधित आरक्षण सूची शनिवार की शाम तक प्रकाशित कर दिए जाने की पूरी उम्मीद है। ब्लाक स्तर पर सूची तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल जिला स्तरीय समिति की जांच कर रही है। उसी के अनुमोदन के बाद सूची को लोगों के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा।
इस सूची के प्रकाशन के बाद दावा और आपत्ति के लिए तीन दिन का समय दिया जाना है। अबकी बार की सूची 2015 को मूल वर्ष व आबादी के मानक के अनुसार गुणा-गणित करके आरक्षण सूची तैयार की गई है। 27 मार्च को इसका अंतिम प्रकाशन होना है।
आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर तीन मार्च को आरक्षण सूची प्रकाशित की गई थी। इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट ने आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाने के साथ दोबारा नए सिरे से आरक्षण तैयार करने का निर्देश दिया था। इस बार 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण तैयार किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत में संबंधित वर्ग की आबादी का भी ध्यान रखा गया है।
ऐसे में ग्राम प्रधान पद के आरक्षण में व्यापक स्तर पर बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, 1995 से 2015 तक के आंकड़े के अनुसार पिछली आरक्षण सूची बनाई गई थी। इसमें कई ग्राम पंचायतों में संबंधित वर्ग की आबादी न्यूनतम होने के बावजूद प्रधान का पद इस वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था।
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के आरक्षण पर भी सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर जिले में कुल 323 आपत्तियां आई थीं। इसमें 275 से अधिक ग्राम प्रधान पद के खिलाफ थीं। कई ग्राम पंचायतों में एक से अधिक लोगों ने आपत्ति दाखिल कर आरक्षण को चुनौती दी थी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश दिया है।
इसके लिए बाकायदा फार्मूला लागू किया गया है। इसके अनुसार 2015 के आरक्षण में चक्रानुक्रम परिवर्तन किया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत में जिस वर्ग की आबादी अधिक होगी, यदि उस वर्ग के लिए 2015 में आरक्षण नहीं रहा तो, इस बार मौका मिल सकता है।
खुद जिले के जिलाधिकारी ने भी आरक्षण सूची के प्रकाशन के लिए 20 मार्च की शाम तक की समय सीमा दी है। दावा और आपत्ति के लिए भी समय नियमानुसार ही दिया जाएगा। शासन के मानक के अनुरूप आरक्षण सूची तैयार की जा रही है।
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