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ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाम लगाने की तैयारी, 4 अंकों में होगा इनका रजिस्ट्रेशन

चंदौली जनपद में ट्रैक्टर ही नहीं पूरे प्रदेश में अब उसकी ट्रॉलियों व ट्रेलर का पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। हर ट्रॉली व ट्रेलर पर उसका चार अंकों का अपना पंजीयन नंबर दर्ज होगा। ​​​​​​​
 

प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली का होगा 4 अंकों वाला रजिस्ट्रेशन

डबल एक्सल को भी बनाया जा रहा है जरूरी

हर ट्रॉली व ट्रेलर पर दर्ज करना होगा 4 अंकों का पंजीयन नंबर 

चंदौली जनपद में ट्रैक्टर ही नहीं पूरे प्रदेश में अब उसकी ट्रॉलियों व ट्रेलर का पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। हर ट्रॉली व ट्रेलर पर उसका चार अंकों का अपना पंजीयन नंबर दर्ज होगा। उन पर 17 अंकों का चेसिस नंबर भी दर्ज किया जाएगा। इससे ट्राली व टेलर मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। बिना मानकों और अवैध रूप से दौड़ रहीं ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रेलर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 

शासन ने ट्रैक्टर, ट्रॉली व ट्रेलर के पंजीयन और निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों को शामिल करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआइएस) 112 के मानकों के तहत कृषि कार्य के लिए ट्रेलर के चार मानक तय हैं। इसमें आर-1, आर-2, आर-3 और आर-4 शामिल हैं। आर-2, आर-3 और आर-4 माडल का पंजीयन एग्रीकल्चर ट्रेलर के रूप में किया जाएगा। अब किसी भी माडल की ट्राली में एक एक्सल नहीं होंगी। उनमें दो एक्सल होंगे। आर-2 और आर-3 माडल में टायरों की संख्या चार होगी, आर-4 माडल आठ टायर के होंगे। इसमें हर एक्सल में चार टायर लगाए जाएंगे। आर-2 माडल ट्राली की अधिकतम चौड़ाई दो मीटर होगी। आर-3 और आर-4 माडल की अधिकतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। 


तीनों ही मॉडल के ट्रेलर की जमीन से अधिकतम ऊंचाई 2.2 मीटर होगी। बाड़ी की हुक को छोड़कर आर-2 माडल की ट्राली की अधिकतम लंबाई चार मीटर, आर-3 माडल की पांच मीटर और आर-4 माडल की 6.7 मीटर होगी। आर-2 माडल की ट्राली का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) छह टन तक, आर-3 माडल का छह से 9.3 टन तक और आर-4 माडल का 10 से 12.56 टन तक होगा। जीवीडब्ल्यू की गणना का मानक750 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होगा।
इस समय तीन प्रकार की बाडी के ट्रेलर दौड़ रहे हैं। पहला खुली बाडी वाले ट्रेलर, दूसरा जल टैंकर वाले ट्रेलर और तीसरा प्लेटफार्म टाइप के ट्रेलर। सुरक्षा मानकों को देखते हुए स्थानीय निर्मित ट्रेलर में रियर व साइड अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस, बैक लाइट फिटिंग, रिफ्लेक्टिव टेप व कंटूर मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। 

बताया जा रहा है कि सभी प्राविधानों को पूरा करने वाले विनिर्माता को परिवहन विभाग से आवंटित चार अंकों का निर्माता कोड दर्ज कराना होगा। इसका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होगा, शेष तीन अंक होंगे। 4 अंक के कोड में अंतिम संख्या 999 होगी। यह संख्या पूरी होने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर अंकित किया जाएगा। ट्रेलर विनिर्माता ट्रेलर पर 17 अंकों शब्दों की चेसिस संख्या अंकित करेगा। चेसिस संख्या में पहले दो अक्षर राज्य का कोड होगा।

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