जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

हो जाए सावधान, दोबारा पंजीयन नहीं होने पर कबाड़ हो जाएंगे पुराने वाहन

1 अप्रैल से 15 वर्ष पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है इसके लिए वाहन स्वामियों को 8 से 9 गुना तक अधिक शुल्क देना पड़ेगा।
 

1 अप्रैल से 15 वर्ष पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य

चंदौली जिले में 1 अप्रैल से 15 वर्ष पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है इसके लिए वाहन स्वामियों को 8 से 9 गुना तक अधिक शुल्क देना पड़ेगा।  जिले में से लगभग 11803 वाहन है जिनका दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है।  परिवहन विभाग में इन वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए नई दरें लागू करने का निर्णय लिया है । यह नए वित्तीय वर्ष से मान्य होगा । 

बताते चलें कि जिले में पंजीकृत दो पहिया वाहन 10347 व 1456 चार पहिया वाहन पुराने हैं । अब इनका दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है।  वाहनों का दोबारा पंजीकरण नहीं कराने पर इन वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। 


आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पुरानी कार का दोबारा पंजीयन कराने पर ₹5000 का शुल्क देना पड़ेगा अभी ₹600 देना पड़ता था।  वही बाइक का पंजीयन कराने पर 300 देना पड़ता था जबकि नई दर के हिसाब से ₹1000 देना पड़ेगा । ट्रक व बस का पंजीयन कराने पर 1500 रुपए देना पड़ता था अब इसकी जगह ₹12500 का शुल्क देना पड़ेगा । पुराने वाहन के द्वारा पंजीयन कराने पर पैनालिटी लगेगी । इसमें चार पहिया वाहन के लिए 500 व दो पहिया वाहन के लिए ₹300 हर माह के हिसाब से पैनालिटी जमा करनी होगी।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*