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सिकरौरा नरसंहार कांड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बाहुबली बृजेश सिंह की दोषमुक्ति के खिलाफ अपील

मुकदमे के आरोपी रहे बृजेश सिंह को सत्र न्यायालय ने 16 अगस्त 2018 को दोषमुक्त कर दिया था। इसी तरह से 12 अन्य आरोपी भी दोषमुक्त कर दिए गए थे।
 

1986 में सात लोगों की गयी थी सामूहिक हत्या

मामले में पूर्व एमएलसी हो चुके हैं बरी

बाहुबली बृजेश सिंह की दोषमुक्त करने के खिलाफ अपील

अब सुप्रीम कोर्ट में मामले पर तेजी से होगी सुनवाई

चंदौली जिले के करीब 39 साल पुराने सिकरौरा नरसंहार कांड के आरोपी रहे पूर्व एमएलसी बाहुबली बृजेश सिंह की दोषमुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए। मामले से संबंधित मूल रिकॉर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय से यथासंभव शीघ्रता से लेकर सुरक्षित किया जाए।

Bahubali Brijesh Singh

आपको बता दें कि चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में 9 अप्रैल 1986 की रात तत्कालीन ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव, उनके चार मासूम बच्चों मदन, उमेश, टुनटुन व प्रमोद और दो भाइयों रामजन्म व सियाराम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। मुकदमे के आरोपी रहे बृजेश सिंह को सत्र न्यायालय ने 16 अगस्त 2018 को दोषमुक्त कर दिया था। इसी तरह से 12 अन्य आरोपी भी दोषमुक्त कर दिए गए थे। रामचंद्र यादव की पत्नी हीरावती देवी ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने नवंबर 2023 में बृजेश सिंह समेत 9 आरोपियों की दोषमुक्ति से संबंधित सत्र न्यायालय का आदेश बरकरार रखा था। वहीं, चार आरोपियों पंचम सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और देवेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Bahubali Brijesh Singh

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विभव मिश्रा ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंचम सिंह सहित चारों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। अनुरोध किया कि उनकी सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी जाए। इसके साथ ही हीरावती देवी ने बृजेश सिंह, रामदास उर्फ दीना, नरेंद्र सिंह उर्फ मामा और विजयी सिंह की दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और पंचम सहित चारों दोषियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ ही हीरावती देवी की अपील को स्वीकार करते हुए बृजेश सिंह सहित अन्य की दोषमुक्ति के खिलाफ सुनवाई करने का आदेश दिया।

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