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खेतों में खनन का ये है नया नियम, योगी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला ​​​​​​​

चंदौली जिले में ही नहीं प्रदेश में भी किसानों और आम लोगों की सुविधा के लिए मिट्टी के खनन को लेकर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
 

विभाग से अनुमति लेकर खेतों में कर सकेंगे मिट्टी की खुदाई

केवल 100 घन मीटर मिट्टी खनन की परमीशन

इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर करना करना होगा पंजीकरण

 

चंदौली जिले में ही नहीं प्रदेश में भी किसानों और आम लोगों की सुविधा के लिए मिट्टी के खनन को लेकर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऑनलाइन अनुमति लेकर अपने खेतों से 100 घन मीटर तक की मिट्टी का खनन किया जा सकता है और परिवहन किया जा सकता है। लेकिन किसी भी दशा में प्रदेश की मिट्टी की खुदाई कर दूसरे प्रदेश में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तहसील व थानों को इसका सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।।


इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि खनन विभाग द्वारा 100 घनमीटर तक खनन के परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। संबंधित व्यक्ति को upminemitra.in पर विवरण भरते हुए पंजीकरण करना है। पंजीकरण कॉपी के साथ वह स्वयं की भूमि पर मिट्टी खनन व परिवहन कर सकेगा। इससे अधिक खनन व परिवहन के लिए परमिट की जरूरत होगी। इसकी भी आनलाइन अनुमति डीएम देंगे। 


आम तौर पर एक ट्रैक्टर ट्राली में तीन घनमीटर साधारण मिट्टी आती है। यानी 100 घनमीटर मिट्टी के लिए 33 ट्रैक्टर ट्रालियों की जरूरत होगी।


इन कामों के मिट्टी खनन के लिए पर्यावरण विभाग से नहीं लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र-


1.कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैंप, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी या बालू का खनन
2.मिट्टी की टाइल्स बनाने के लिए, बाढ़ के बाद कृषि भूमि से बालू हटाने के लिए
3.ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाने, मनरेगा व अन्य सरकारी योजनाएं, ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों के लिए
4.सड़क, पाइपलाइन आदि परियोजनाओं के लिए
5.बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों के संरक्षण को गाद निकालने के लिए
6.नहर, नाला, ड्रेन में दरार भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन करने के लिए

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