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कोर्ट के फरमान पर सरकार को बदलना पड़ा मनमाना आदेश, नोटिस देकर हटाया जाएगा अतिक्रमण

किसी भी अभियान से 15 दिन पहले ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी। इसमें कारण स्पष्ट करना होगा और बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है।
 

बिना नोटिस अब नहीं ढहाया जा सकेगा कोई अवैध निर्माण

15 दिन पहले ऐसे लोगों को दी जाएगी नोटिस

कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश में गांवों या शहरों में अब मनमाने तरीके से अवैध निर्माण नहीं ढहाए जा सकेंगे। अवैध निर्माण ढहाने या फिर अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित अथॉरिटी को नियमों का पालन करना होगा। किसी भी अभियान से 15 दिन पहले ऐसे लोगों को नोटिस दी जाएगी। इसमें कारण स्पष्ट करना होगा और बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है। इसके बाद विधि व्यवस्था के आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि  मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में विकास प्राधिकरण और नगर विकास को निर्देश भेजते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद व राजीव गुप्ता मामले में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव की ओर से विभागों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने के मामले में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण संबंधी सभी कार्रवाइयां विधि संगत रूप से स्थापित नियमों के अनुकूल की जाती रही हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। अवैध निर्माण हटाने या फिर ढहाने से पहले अनिवार्य रूप से नोटिस दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा उसका निर्माण क्यूं गिराया जाएगा।

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