शिक्षामित्रों के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट का आया यह फैसला
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प्रदेश के शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए।
कोर्ट ने यह आदेश शिक्षा मित्रों की अर्जियों पर दिया है। उनका आरोप था कि भर्ती नहीं की जा रही है। यह आदेश जस्टिस यूयू ललित एवं 3 अन्य के पीठ का फैसला है। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करके 6 महीने में पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को 1% वेटेज देने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ चन्दौली के जिलाध्यक्ष इन्द्रजीत यादव(अजित) का कहना है कि मा. उच्चतम न्यायालय से शिक्षा मित्रों को पूरी उम्मीद थी कि फैसला पक्ष में आएगा,किन्तु ऐसा नही हो सका संगठन प्रदेश सरकार से मिल कर शिक्षामित्रो के भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करेगा।
आपको बता दें कि प्रदेश भर के शिक्षा मित्र पिछले लंबे समय से आन्दोलनरत रहे हैं। सरकार से शिक्षा मित्रों की तमाम मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार जनपद मुख्यालयों से लेकर लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है। नियुक्ति के अलावा शिक्षा मित्रों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
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