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ग्राम पंचायत अधिकारी और सचिव महेंद्र प्रताप निलंबित, स्ट्रीट लाइट मामले में बड़ी कार्रवाई

घटिया स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के मामला की दिनांक 13 और 14 जुलाई को जांच की गई थी, जिसमें घटिया गुणवत्ता की स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है।
 

DPRO ने की अनुशासनात्मक कार्यवाही

  उपनिदेशक पंचायतराज के आदेश के बाद निलंबित

 1 लाख 97 हजार 120 रुपए के भुगतान का मामला

चंदौली जिले के जिला पंचायती राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने वाराणसी मंडल के उपनिदेशक पंचायतराज के आदेश के क्रम में ग्राम पंचायत केशवपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी और सचिव महेंद्र प्रताप को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है।

 बताया जा रहा है कि केशवपुर गांव में कालेश्वरनाथ इंटरप्राइजेज सकलडीहा के पक्ष में घटिया और बिना मानक की स्ट्रीट लाइट के लगाए जाने के बदले और 1 लाख 97 हजार 120 रुपए के भुगतान को गलत तरीके से किया जाने के आरोप में निलंबित किया गया है।

 बताया जा रहा है कि घटिया स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के मामला की दिनांक 13 और 14 जुलाई को जांच की गई थी, जिसमें घटिया गुणवत्ता की स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया है। शासनादेश के मुताबिक जानबूझकर मानक के अनुरुप स्ट्रीट लाइट का क्रय न किये जाने और शासनादेशों के अनुरुप उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में महेन्द्र प्रताप के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है।

DPRO Chandauli

 

 इस दौरान वेतन की आधी धनराशि दी जाएगी। इसके साथ-साथ उनको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। महेंद्र प्रताप के खिलाफ ग्राम पंचायत अधिकारी के विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा महेंद्र प्रताप के खिलाफ के विरुद्ध आरोप पत्र की गठित करके जिला पंचायत राज अधिकारी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र प्रताप को खंड विकास के कार्यालय से संबद्ध किया जा रहा है।

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