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एलिम्को कंपनी के कैंप का उठाएं फायदा, चहनिया ब्लॉक परिसर में दिव्यागजनों और वृद्धजनों के लिए कैंप

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी की तकनीकी समिति द्वारा दिव्यांगजनों, वृद्ध जनों का परीक्षण व चयन कर संबंधित उपकरण का रजिस्ट्रेशन 2 जून, 2025 को किया जाएगा।
 

 निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु पंजीकरण और चिन्हांकन शिविर

दिव्यागजनों और वृद्धजनों को मिलेी सुविधा

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बांटे जाएंगे सहायता उपकरण

निःशुल्क वितरण के लिए चयन शिविर 2 जून को

चंदौली जिले के जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि जनपद में जल्द ही एलिम्को कंपनी द्वारा दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन आदि का निःशुल्क वितरित किया जाएगा। पात्र दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को चिन्हित कर उनकी गणना करने के लिए चयन की प्रकिया विकास खण्ड चहनिया परिसर में दिनांक 2 जून 2025 को प्रातः10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। 

राजेश कुमार नायक ने  बताया कि मौके पर लाभार्थियों हेतु मूलभूत सुविधाओं पेयजल एवं बैठने व छाया की व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाएं मौके पर उपलब्ध रहेगी।  

इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी की तकनीकी समिति द्वारा दिव्यांगजनों, वृद्ध जनों का परीक्षण व चयन कर संबंधित उपकरण का रजिस्ट्रेशन 2 जून, 2025 को किया जाएगा। इसके उपरांत सहायता उपकरण और डिवाइस का निशुल्क वितरण जल्द ही डेट निर्धारित कर चयनित लोगों को प्रदान किया जाएगा। 

राजेश कुमार नायक ने बताया कि नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरणों के लिए स्व प्रमाणित दस्तावेज साथ लाना होगा। आवेदन को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का हो। निवास प्रमाण पत्र एवं तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी , स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो पात्र होंगे। 

ऐसे दिव्यांग जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चंदौली जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 270000 हजार से अधिक न हो। आय प्रमार पत्र तहसील से निर्गत होना चाहिए। दिव्यांगता दर्शाता पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नम्बर भी होना चाहिए।

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