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जटाधारी महाविद्यालय को हड़पने की कोशिश करने वाले की याचिका खारिज

जटाधारी महाविद्यालय को हड़पने की नियत से अक्षर सेवा आश्रम ट्रस्ट बनाकर गबन व कूटरचना कर षड्यंत्र रचने वाले आरोपियों में से एक आरोपी राकेश सिंह को बीते तेरह दिसम्बर को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश चन्दौली न्यायालय संख्या एक द्वारा गुरुवार को खारिज कर दी गई। 
 
जटाधारी महाविद्यालय के मामले में आरोपी राकेश सिंह की याचिका खारिज, ADJ कोर्ट में थी सुनवाई 
 

चंदौली जनपद के चहनियां क्षेत्र के मारुफपुर स्थित जटाधारी महाविद्यालय को हड़पने की नियत से अक्षर सेवा आश्रम ट्रस्ट बनाकर गबन व कूटरचना कर षड्यंत्र रचने वाले आरोपियों में से एक आरोपी राकेश सिंह को बीते तेरह दिसम्बर को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश चन्दौली न्यायालय संख्या एक द्वारा गुरुवार को खारिज कर दी गई। 

गौरतलब है कि बीते दिनों आरोपियों ओमप्रकाश सिंह, आरती देवी, राम अवध सिंह यादव व राकेश सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त राकेश सिंह को बीते तेरह दिसम्बर को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध राकेश सिंह ने अपने अधिवक्ता चन्द्रमौलि उपाध्याय के माध्यम से जमानत हेतु चन्दौली न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें वादी सियाराम यादव के तरफ से अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया। 

दोनों अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद ने अभियुक्त राकेश सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। शेष फरार चल रहे अभियुक्तगणों के सम्भावित ठिकानों पर बलुआ पुलिस लगातार दबिश दे रही है, परन्तु वे मौके से फरार हैं।

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