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सकलडीहा में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों में शामिल 4 आरोपियों को  सुनील कुमार चतुर्थ की  न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

एक ही परिवार के 4 लोगों को सजा

आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों में शामिल 4 आरोपियों को  सुनील कुमार चतुर्थ की  न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी अर्थदण्ड न अदा करने पर एक–एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास सजा भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि 29 सितंबर 2015 को सकलडीहा कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या-205/2015 में धारा 306 आईपीसी के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। उपरोक्त आभियोग के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना सकलडीहा के पैरोकार  हेड कांस्टेबल श्रीराम प्रसाद अभियोजन की तरफ से  शशिशंकर सिंह (डीजीसी)  और  राजेन्द्र पाण्डेय (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को  न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। 

इस मामले में आज दिनांक 29 मार्च 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन सुनील कुमार चतुर्थ के द्वारा आरोपीगण 1. राम किशुन पुत्र तेजू राजभर,  2.परशुराम पुत्र बर्मू , 3.साजन उर्फ सीताराम पुत्र तेजू और 4.बबलू पुत्र बर्मू निवासीगण ओरवां थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 20000-20000 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इन सभी को अर्थदण्ड न अदा करने पर एक–एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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