जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

4 अपराधियों पर लगा गैंगस्टर, बलुआ व कंदवा पुलिस की कार्रवाई

चंदौली पुलिस के द्वारा संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाआ जोरशोर की जा रही है।
 

सभी हैं शातिर पशु तस्कर

2 मामलों में कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर

  बलुआ पुलिस और कंदवा पुलिस ने की है कार्रवाई

 

चंदौली पुलिस के द्वारा संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाआ जोरशोर की जा रही है।  

जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बलुआ व थाना कन्दवा पुलिस द्वारा 2 मामलों में कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करके अपराधियों पर शिकंजा कसा गया।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सकलडीहा व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद चन्दौली के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक बलुआ व प्रभारी निरीक्षक कन्दवा द्वारा गोवंश तस्करों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई।

थाना- बलुआ


इस गैंग द्वारा गोवंशों की तस्करी की जाती है।
नाम, पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण– 
1.गैंग लीडर- किरेन्दर प्रसाद पुत्र विनोद गौड निवासी सरेसर आलमपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
A. मुकदमा अपराध संख्या-  223/2023 धारा 3/5 A/5B /8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली 
B. मुकदमा अपराध संख्या-  -269/2023 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद- चन्दौली। 
2. गैंग सदस्य- महेश तिवारी पुत्र रविन्द्र नाथ तिवारी निवासी लोलपुर (मथेला) थाना बलुआ जनपद चन्दौली 
A. मुकदमा अपराध संख्या-  -  223/2023 धारा 3/5 A/5B /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
B. मुकदमा अपराध संख्या-  -269/2023 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बलुआ जनपद- चन्दौली। 


थाना- कन्दवा


इस गैंग द्वारा गोवंशों की तस्करी की जाती है।
नाम, पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण– 
1.गैंग लीडर- शैलेन्द्र  कुमार उर्फ सन्नी कुमार पुत्र बाबूलाल राम निवासी भगवानपुर रानेपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
A. मुकदमा अपराध संख्या-  -  91/2023 धारा 3/5A/5B /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 
B. मुकदमा अपराध संख्या-  -114/2023 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद- चन्दौली। 
2. गैंग सदस्य- नीरज यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम धोवही थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
A. मुकदमा अपराध संख्या-  -  91/2023 धारा 3/5A/5B /8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 
B. मुकदमा अपराध संख्या-  -114/2023 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना कन्दवा जनपद- चन्दौली।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*