दहेज न लेने के लिए जागरूकता पैदा करने की पहल, बभनपुरा पंचायत भवन पर कार्यक्रम
देहज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध
जिला चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर संध्या यादव ने दी जानकारी
शिकायत के लिए महिला हेल्प लाइन नंबर 181 पर करें फोन
उद्गम जन कल्याण संस्था द्वारा बाल विवाह व दहेज जैसे कुप्रथा के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर समाज को जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था द्वारा सकलडीहा ब्लाक के अंतर्गत बभनपुरा पंचायत भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कितनी ही बिटिया दहेज की वजह से बेघर हैं, और कितनी बेटियां अपने आप को मौत के मुंह में धकेल चुकी हैं। ऐसा फिर किसी बेटी के साथ न हो इसलिए हमें जागरूक होना होगा। बेटियों को शिक्षित बनाना होगा। दहेज से संबंधित सूचना महिला हेल्प लाइन नंबर 181 पर बिना संकोच दे सकते हैं। दहेज लेना और देहज देना दोनों दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध माना गया है। ऐसे करते कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सख्त-से सख्त कार्रवाई की जाती है।
जानकारी देते हुए जिला चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर संध्या यादव ने लोगों को दहेज से हो रहे नुकसान के बारे में समझाने की कोशिश की। दहेज देने की अपेक्षा उसी पैसे से बेटी को शिक्षित बनाएं, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और भविष्य में किसी भी समस्या का समाधान स्वयं कर सके।
जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक सुजीत कुमार ने कहा कि लड़कियों की शादी में दहेज का चलन कम तो रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी लालच में लड़कियों को दहेज के नाम पर सताते हैं। इसीलिए सरकार ने सख्त कानून बनाया गै। कभी भी ऐसी शिकायत हो तो महिला हेल्प लाइन नंबर 181 पर बिना संकोच फोन करें। पुलिस तत्काल मदद के लिए आएगी।
अंत में बाल विवाह नहीं करने व दहेज नहीं लेने का संकल्प दिलाया गया। मौके पर उपस्थित संजू राय आशा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान अमरनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता संभा यादव व अन्य उपस्थित रहे।
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