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छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा, स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट का फैसला

वह रात करीब 9 बजे घर लौट रही थी। इस बीच रास्ते में आरोपी ने पुत्री का जबरदस्ती मुंह दबा दिया। इसके बाद गलत नियत से लेकर भागने लगा। पुत्री के शोरगुल मचाने पर गांव के कुछ लोग जुट गए। यह देखकर अभियुक्त भाग निकला।
 

 स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने सुनायी सजा

छेड़खानी के आरोपी कमंडल को 3 साल की कठोर कारावास

चंदौली जिले के स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर छेड़खानी के आरोपी कमंडल को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अपना फैसला दिया है। साथ ही मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। इस जुर्माने को अदा न करने पर कमंडल को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह, रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी और तर्क प्रस्तुत किया।

मामले की जानकारी देते हुए बताया कि चकिया थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता का आरोप था कि 5 मई 2017 की शाम 7 बजे 12 वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई के साथ शादी समारोह में गई थी। वह रात करीब 9 बजे घर लौट रही थी। इस बीच रास्ते में आरोपी ने पुत्री का जबरदस्ती मुंह दबा दिया। इसके बाद गलत नियत से लेकर भागने लगा। पुत्री के शोरगुल मचाने पर गांव के कुछ लोग जुट गए। यह देखकर अभियुक्त भाग निकला। इसके बाद पुत्री ने घर आकर आपबीती बताई।

आरोपी ने पुन: 10 मई 2017 को बेटी को स्कूल जाते समय रास्ते में उसे लेकर भागने, शादी नहीं होने देने और माता- पिता को जान से मारने की धमकी दी। इससे पीड़िता और परिवार को लोग भयभीत हो गए। काफी प्रयास के बाद इस मामले में 25 मई 2017 को चकिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

बाद में इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत में की गई। न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त कमंडल को पॉक्सो अधिनियम के तहत 3 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया।

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