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पूर्व MLC बृजेश सिंह की हाईकोर्ट में होगी पेशी, 36 साल पुराने 7 लोगों की हत्या के मामले में किए गए तलब

पीड़ित ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए इस जघन्य हत्याकांड में बरी हो चुके पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को सजा दिलाए जाने की मांग की है।  
 

चंदौली जिले का चर्चित सिकरौरा कांड

निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती

अब होगी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई

चंदौली जिले के बहुचर्चित सिकरौरा कांड के पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को सिंह एक ही परिवार के 7 लोगो के हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 14 सितंबर को तलब किया गया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने लोवर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 36 साल पहले (तत्कालीन वाराणसी अब चंदौली के) बलुआ थाना इलाके के सिकरौरा गांव में हुई 7 लोगों की हत्या की मामले में आरोपित पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को 14 सितंबर को कोर्ट मे तलब किया है।  अपील करने वाले के अधिवक्ता ने बयानों की स्पष्ट टाइप कॉपी दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आरोपी को भी तलब कर लिया है।
 

 
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हीरावती की अपील पर दिया है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अपील में सत्र न्यायाधीश की फैसले को चुनौती दी गई है।

सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2018 में दिए गए अपने फैसले में सभी 13 आरोपियों को गवाहों के बयान में भिन्नता होने के कारण रिहाकर  दिया था। पीड़ित ने सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए इस जघन्य हत्याकांड में बरी हो चुके पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को सजा दिलाए जाने की मांग की है।  चंदौली जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120b एवं आर्म एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी। इस मामले में यादव समुदाय के 7 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें पीड़ित की बेटी भी घायल हुई थी। सत्र अदालत ने उसके बयान पर गौर नहीं किया और एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की इस मामले में पुलिस किसी को सजा नहीं दिला पाई, जबकि चश्मदीद गवाह मौजूद था।

 मामले में पीड़ित द्वारा हाईकोर्ट में अपील की जाने के बाद 14 सितंबर को हाईकोर्ट की खंड खंडपीठ द्वारा पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को तलब कर दिया गया है।

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