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26 अगस्त तक लीजिए इस ऑफर का लाभ, वाहन स्वामी के लिए एकमुश्त समाधान योजना

 परिवहन विभाग की ओर से बकाया वसूली के लिए चल रही एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए बढ़ा दी गई है।
 

परिवहन विभाग की ओर से बकाया वसूली की पहल

एकमुश्त समाधान योजना को बढ़ाया

एक माह के लिए बढ़ा दिया मौका 

चंदौली जिले में  परिवहन विभाग की ओर से बकाया वसूली के लिए चल रही एकमुश्त समाधान योजना को एक माह के लिए बढ़ा दी गई है। वाहन स्वामी को 26 जुलाई तक योजना का लाभ मिलना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 26 अगस्त तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत बकाया वाहन स्वामियों को छूट प्रदान की गई है।

एक जुलाई से परिवहन विभाग ने इस योजना को शुरू किया था। इसमें आवेदक को विलंब शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है। वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये जमा कर आवेदन करना होगा। यदि वाहन स्वामी एकमुश्त धनराशि जमा करना चाहता है तो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर संपूर्ण धनराशि जमा करेगा। 

संभागीय निरीक्षक अशोक कुमार यादव ने बताया कि एक अप्रैल 2020 या उसके पूर्व पंजीकृत व बकाया कर वाहनों पर शत प्रतिशत छूट दिए जाने का शासनादेश बीते 27 जून को जारी हुआ था। इसके तहत ऐसे वाहन स्वामी जो इस प्रक्रिया के तहत छूट प्राप्त करना चाहते है, वे एआरटीओ कार्यालय में शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 

एआरटीओ प्रशासन आवेदन का परीक्षण करते हुए इसे अनुमोदन स्वीकृति के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय वाराणसी को भेजेंगे, जिस पर आरटीओ अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद कर में छूट मिलेगी। 

विलंब पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क
 
अधिसूचना के तहत वाहन स्वामी तीन किस्तों में भी बकाया धनराशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए उसे प्रथम किस्त संपूर्ण बकाया कर का 50 प्रतिशत निर्गत आदेश से 21 दिन के अंदर जमा करनी होगी। साथ ही अवशेष दो किस्त 25-25 प्रतिशत 28 दिन के अंदर तथा तृतीय किस्त 35 दिन के अंदर जमा करनी होगी। यदि वाहन स्वामी निर्धारित समय-सीमा में बकाया कर जमा नहीं करेगा तो उस पर 50 रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

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