दो उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज
साढ़े सात सौ एमटी खाद बेचने का रिकार्ड मौजूद नहीं
बिक्री रजिस्टरों के मिलान में भी गड़बड़ी
नों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई
चंदौली के जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे ने दो उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों दुकानदारों के पास लगभग साढ़े सात सौ एमटी खाद बेचने का रिकार्ड मौजूद नहीं है। क्योंकि अफसरों के जांच के दौरान खामियां उजागर हुई थी। वहीं दुकानदारों के स्टाक और बिक्री रजिस्टरों के मिलान में भी गड़बड़ी मिली थी। इसके चलते दोनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे ने सबसे पहले सैयदराजा थाना क्षेत्र के सवैया महलवार स्थित महिमा खाद भंडार का निरीक्षण किया। जहां छह दिसंबर से पांच जनवरी के बीच 1030 किसानों को 457.795 एमटी खाद बेचा गया था। परन्तु बिक्री रजिस्टर पर केवल पांच किसानों विवरण दर्ज पाया गया। इसके बाद अफसर ने दुकानदार के पीओएस मशीन, स्टाक और बिक्री रजिस्टर का मिलान किया। जिसमें पीआएस मशीन के अनुसार दुकान में पांच सौ बोरी खाद का स्टाक होना चाहिए था, परन्तु दुकानदार का गोदाम एकदम खाली था।
ऐसे में दुकानदार के द्वारा बड़े पैमाने पर खाद बेचने में हेराफेरी का मामला उजागर हुआ। इसके बाद अफसर धरौली स्थित सिंह एजेंसी पर पहुंचे खाद बेचने के विवरण की जांच पड़ताल की। अफसर ने पाया कि छह दिसंबर से पांच जनवरी के बीच दुकानदार के द्वारा 746 किसानों को कुल 303.045 एमटी खाद बेचा गया है। परन्तु दुकानदार के द्वारा बिक्री रजिस्टर में कोई भी रिकार्ड दर्ज नहीं किया गया था।
उन्होंने बताया कि महिमा खाद भण्डार के संचालक अरविन्द कुमार के खिलाफ शहाबगंज और सिह एजेन्सी के संचालक हर्ष सिंह के खिलाफ सैयदराजा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया कि उर्वरको की तस्करी एवं कालाबाजारी पर नजर रखने के लिए बराबर जांच हो रही है। जांच के दौरान खामियां मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा।
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