जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

हाईकोर्ट ने डीएम चंदौली को 3 सप्ताह की मोहलत, 16 फरवरी तक देनी है कार्रवाई की रिपोर्ट

इसके बाद मामले में जिलाधिकारी ने 3 सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट में आख्या दाखिल करने की मोहलत मांगी।
 

नौदर गांव के अब्दुल कादिर की रंग लायी लड़ाई

 कोर्ट में डीएम व एसडीएम को लगायी गयी फटकार

16 फरवरी तक कार्रवाई करके कोर्ट में हाजिर होंगे साहब

चंदौली जिले की सकलडीहा तहसील क्षेत्र के बलुआ थाना के रहने वाले नौदर गांव के अब्दुल कादिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी चंदौली व उप जिलाधिकारी सकलडीहा ने सोमवार को हाईकोर्ट के समझ अपना पक्ष रखते हुए 3 सप्ताह के भीतर मामले को निस्तारित करके कोर्ट में आख्या प्रस्तुत करने की मोहलत मांगी है। इसके लिए कोर्ट ने 16 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख देते हुए मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  

आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी के द्वारा रिट नंबर 24212- 2022 में अब्दुल कादिर के द्वारा दाखिल की गई याचिका में 31 अगस्त 2022 को जारी किए गए आदेश के क्रम में चंदौली जनपद के जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सकलडीहा के द्वारा दो पत्र जारी किए जाने के बावजूद भी इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करने के बाद कोर्ट में 9 जनवरी 2023 को तलब कर लिया था। कोर्ट के आदेश को न मानने के लिए दोनों अधिकारियों को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगायी। इसके बाद मामले में जिलाधिकारी ने 3 सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर कोर्ट में आख्या दाखिल करने की मोहलत मांगी।

इस मामले में उपजिलाधिकारी सकलडीहा मनोज पाठक ने आटा चक्की व स्पेलर मिल सहित कारखाने के मालिक को 13 जनवरी तक 133 की नोटिस जारी करके तलब किया है। इसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आटा चक्की व स्पेलर मिल सहित कारखाने को वहां से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 

Highcourt DM Chanduli
आपको याद होगा कि सकलडीहा तहसील क्षेत्र के बलुआ थाना के रहने वाले नौदर गांव के अब्दुल कादिर ने उप जिलाधिकारी सकलडीहा के यहां प्रार्थना पत्र देकर अपने गांव में चलने वाली आटा चक्की व स्पेलर से होने वाले नुकसान की शिकायत 4 सितंबर 2020 को की थी। इस पर उपजिलाधिकारी ने बलुआ थाने से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाई गई और उसी शिकायत पर 9 सितंबर 2020 को उपजिलाधिकारी सकलडीहा ने इस आटा चक्की व स्पेलर मिल सहित कारखाने को वहां से हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि एक-दूसरे उप जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अब्दुल कादिर ने कार्यालयों का चक्कर काटने से आजिज आकर हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की, जिसमें कोर्ट के द्वारा दो बार जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी के यहां नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने फाइल को दबाए रखा था।

 

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*