जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

चंदौली कोर्ट परिसर में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री, आ गया है जिला जज का आदेश

चंदौली जिले के जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने संक्रमण से बचाव के लिए न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता का एक आदेश जारी कर दिया है।
 

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना चाहिए

हमें दूसरे को भी प्रेरित करना होगा

चंदौली जिले के जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने संक्रमण से बचाव के लिए न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता का एक आदेश जारी कर दिया है। इसका संज्ञान लेते हुए डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन ने साधारण सभा की बैठक बुलाई और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद पारित कर दिया है।

 बताया जा रहा है कि इस दौरान अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में सभी अधिवक्ताओं एवं अधिकारियों को न्यायालय परिसर में आने के दौरान मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही साथ यह कहा गया कि कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए लोगों को इससे फैलने से रोकने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना चाहिए।

 अधिवक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि हम सभी लोगों ने कोरोनावायरस चलते अपने कई साथियों को खो दिया है। आगे भी इस संक्रमण से बचने के लिए हमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना है। इसके लिए हमें दूसरे को भी प्रेरित करना होगा। 
इस दौरान महामंत्री शमसुद्दीन ने बताया कि गुरुवार को चंदौली कचहरी समेत समस्त न्यायालय परिसर में मास्क की अनिवार्यता शुरू हो जाएगी। लिहाजा सभी अधिवक्ता और वादकारी मास्क पहनकर ही कचहरी परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

 इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सुल्तान अहमद, राकेश तिवारी, सुजीत, राजेंद्र पाठक सहित तमाम अधिवक्ता उपस्थित रहे।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*