जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का लगा जुर्माना, यह है सकलडीहा का मामला

इसी मामले में सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बीईओ के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाया है और कहा है कि यह उनके वेतन से काटा जाएगा।
 

 बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी  सुरेंद्र बहादुर के खिलाफ कार्रवाई

आयोग के आदेश का नहीं किया था पालन

वेतन से की जाएगी कटौती

चंदौली जिले के सदर बीआरसी पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी  सुरेंद्र बहादुर के खिलाफ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25000 का जुर्माना लगाते हुए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने आयोग में सुनवाई के दौरान खुद न जाकर कार्यालय में तैनात एक सहायक को भेज दिया था।

 आपको बता दें कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा 1 माह में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद 21 महीने गुजरने के बाद भी आयोग के आदेश का पालन नहीं किया गया। इससे नाराज सूचना आयोग ने यह बड़ी कार्यवाही की है।

 बताया जा रहा है कि सकलडीहा के रहने वाले राम बहादुर भारती ने 2020 में राज्य सूचना आयोग में दाखिल याचिका में विद्यालय के पांचवी कक्षा में प्रवेश पंजिका में प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की अपील की थी। इसके बाद आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में सकलडीहा के तत्कालीन बीईओ  निर्देश दिया गया था कि आयोग को संबंधित दस्तावेज एक माह के अंदर प्रस्तुत करें।

आदेश आने के बाद भी बीईओ के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष कोई जानकारी नहीं दी गई। इस सुनवाई के दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात नागेंद्र कुमार को भेज दिया था। इसी मामले में सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बीईओ के खिलाफ 25000 का जुर्माना लगाया है और कहा है कि यह उनके वेतन से काटा जाएगा।

 राज्य सूचना आयोग की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग के अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है और लोगों को लगने लगा है कि सूचना के अधिकार के मामले में लापरवाही ठीक नहीं है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*