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ऐसे लोग राशन कार्ड कर दें सरेंडर, नहीं तो 1 मई से जांच कर होगी वसूली

चंदौली जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने एक आदेश जारी करके कहा है कि जनपद के समस्त अपात्र लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए उन्होंने वह सभी क्राइटेरिया जारी की है, जिससे लोग पात्र या अपात्र की श्रेणी में आते हैं
 
जनपद के समस्त अपात्र लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी

चंदौली जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने एक आदेश जारी करके कहा है कि जनपद के समस्त अपात्र लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए उन्होंने वह सभी क्राइटेरिया जारी की है, जिससे लोग पात्र या अपात्र की श्रेणी में आते हैं।

rasan card

 जिला पूर्ति अधिकारी ने एक अपील और आदेश जारी करते हुए कहा है कि क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी अपात्र हैं, वह संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें अन्यथा विभागीय जांच में और सत्यापन में अपात्र पाए गए लोगों पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और वसूली भी होगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्ड धारक की होगी।

 बताया जा रहा है कि शासनादेश के अनुसार यह कार्यवाही की जा रही है। 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के अनुसार चयन सूची से राशन कार्डों के निष्कासन की क्राइटेरिया निम्नलिखित तरीके से बनाया गया है....

1. ऐसे सारे लोग अपात्र राशन कार्ड धारक की श्रेणी में आएंगे जो लोग आयकर दाता हैं। 

2.  ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा एयर कंडीशनर या उनके घर में पांच केवीए या उससे अधिक की क्षमता का जनरेटर हो।

3. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि हो तथा शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय अथवा स्वनिर्मित मकान हो या फिर 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक की कारपेट एरिया वाला व्यावसायिक भवन हो।

4. ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹2 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो तथा शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।

5. ऐसे परिवार भी अपात्र की श्रेणी में आएंगे जिनके परिवार के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो।


 ऐसे सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर अपात्र की श्रेणी में आते हैं तो तत्काल अपने इलाके के आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहता है तो वह अपने इलाके के कोटेदार, खाद्य निरीक्षक अथवा ग्राम प्रधान को भी सूचित कर सकता है। राशन कार्ड सरेंडर करने वाले व्यक्ति से अब तक के लिए गए अनाज व अन्य सुविधाओं की रिकवरी नहीं होगी। वहीं सत्यापन के दौरान जिन लोगों की गड़बड़ी पकड़ी जाएगी उनसे रिकवरी भी की जाएगी। 

राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए अब केवल 1 दिन का समय शेष है। खुद लोगों को राशन कार्ड करें सरेंडर करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद सरकार इसका सत्यापन कराएगी और अपात्रों का नाम राशन लेने वालों की श्रेणी से निकाल कर उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा।

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