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परेवा रूबी हत्याकांड : पति समेत सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा

चंदौली जिले के सैयदराजा थाना क्षेत्र परेवा गांव जघन्य हत्याकांड  में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की न्यायालय ने   सजा सुनाई है
 

हत्याकांड  में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की न्यायालय ने सजा सुनाई है


चंदौली जिले के सैयदराजा थाना क्षेत्र परेवा गांव जघन्य हत्याकांड  में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की न्यायालय ने  सजा सुनाई है। 

court notice

सैयदराजा थाना क्षेत्र के परेवा गांव के वादी राम केवल राम पुत्र स्वर्गीय चैतू राम निवासी ग्राम बरौझी पोस्ट सिकंदरपुर थाना चकिया जनपद चंदौली की पुत्री रूबी की शादी कन्हैया पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम परेवा थाना सैयदराजा  के साथ हुई थी। दिनांक 24  अप्रैल 2015 को अभियुक्त कन्हैया पुत्र नंदकिशोर एवं नंदकिशोर पुत्र अज्ञात व लोहा पुत्र नंदकिशोर तथा सास अतवारी ने मिलकर रुबी को दहेज के लिए जला दिया। जिससे उसकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई ।  


इस प्रकरण में राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता  राम अवध यादव एवं  वरिष्ठ नियोजन अधिकारी उदय भान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुसंगत साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत किया गया । जिसमें माननीय न्यायधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल द्वारा प्रस्तुत  साक्ष्य तथा तर्कों के पुष्टिकारक मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 27 अप्रैल 2022 में अभियुक्त अतवारी देवी, नंदकिशोर को धारा 302 भारतीय दंड विधान में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार का अर्थ दंड तथा 498A भारतीय दंड में दो-दो वर्ष के  सश्रम कारावास व 1-1 हजार का अर्थदंड एवं धारा 4 दहेज प्रतिरोधक अधिनियम में एक 1 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार का अर्थदंड दंडित किया गया है । 
धारा 302 / 120B में अभियुक्त कन्हैया को अपराधिक षड्यंत्र के अपराध में सश्रम आजीवन  कारावास व एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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