जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

चंदौली में समाज कल्याण विभाग दे रहा है रोजगार का मौका, उठाएं इन योजनाओं का बड़ा लाभ

चंदौली जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और पदेन जिला प्रबन्धक नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रह रहे बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नई टेलरिंग शॉप योजना, निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत मौका मिल सकता है।
 

दुकान निर्माण योजना तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत मौका मिल सकता

अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी

चंदौली जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और पदेन जिला प्रबन्धक नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रह रहे बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नई टेलरिंग शॉप योजना, निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत मौका मिल सकता है। इसके लिए आवेदन-पत्र जमा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


जिले के रहने वाले ऐसे बेरोजगार व्यक्ति, जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080 से कम हो उनके स्वरोजगार हेतु प्रदेश सरकार मौका देने जा रही है। सभी को पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नई टेलरिंग शॉप योजना, निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के तहत लाभांवित किया जा सकता है।

इन योजनाओं में मिलेगा लाभ

1-पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना- इस योजना के अन्तर्गत रू0 20,000.00/- से लेकर रू0 15 लाख तक ऋण जनपद के समस्त बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता रहा है, जिस पर योजना लागत का नियमानुसार 25 फीसदी अंशदान ऋण (मार्जिन मनी ऋण) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा रू0-10,000.00 अनुदान के रूप में निगम द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। 

2-नई टेलरिंग शॉप योजना- इस योजना के अन्तर्गत रू0-20,000.00 धनराशि की परियोजना स्थापित कराये जाने हेतु रू0-10,000.00 शासकीय अनुदान तथा धनराशि रू0-10,000.00 ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा, जिसकी अदायगी 36 समान किश्तों में लाभार्थी द्वारा की जायेगी। इस योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उ0प्र0 राज्य आजिविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी। 

3-दुकान निर्माण योजना- इस योजना के अन्तर्गत आवेदक के पास व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की निजी भूमि न्यूनतम 13.32 वर्ग मीटर की हो जिसपर अनुदान रू0 10,000.00/- तथा ब्याजमुक्त ऋण रू0 68,000.00/- 10 वर्षीय अदायगी पर दिये जाने का प्राविधान है। 4-लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना- इस योजना के अन्तर्गत रू0 1 लाख तथा रू0 2.16 लाख योजना लागत की परियोजना स्थापित करने हेतु योजना संचालित है। उपरोक्त योजनाओं में धनराशि रू0-1लाख की परियोजना में रू0-10,000.00/- शासकीय अनुदान तथा धनराशि रू0-90,000.00 ब्याजमुक्त ऋण के रूप में तथा धनराशि रू0-2.16लाख की परियोजना में रू0-10,000.00/- शासकीय अनुदान तथा धनराशि रू0-2,06000.00 ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसकी अदायगी 60 समान किश्तों में जमा किये जाने का प्राविधान है। 

इन योजनाओं का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदक अपना अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, गंगा रोड, (वन्दना वस्त्रालय के बगल में) चन्दौली में अथवा ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित आवेदक अपने विकास खण्ड कार्यालय पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) के माध्यम से आवेदन-पत्र जमा कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*